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1 तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए बीमा योजनाएँ
सभी तेंदू पत्ता संग्राहक जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है और जिनके परिवारों ने पिछले दो वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में 500 या उससे अधिक गड्डी तेंदू पत्ता एकत्र किया है, उन्हें निम्नलिखित बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमा किया जाता है:- (क) जन श्री बीमा योजना यह योजना सभी तेंदू पत्ता संग्राहक परिवारों के मुखिया के लिए है। यह योजना 01.05.2007 से शुरू की गई है।
परिवार के मुखिया या नामांकित व्यक्ति को उसकी मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:- – सामान्य मृत्यु – 30,000/- रुपये – आंशिक विकलांगता – 37,500/- रुपये – दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता – 75,000/- रुपये परिवार के मुखिया के दो बच्चे जो 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच आईटीआई सहित अध्ययनरत हैं, उन्हें शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत 600/- रुपये की दर से अर्धवार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है।
2 समूह बीमा योजना
यह सभी तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए पुरानी बीमा योजना है, लेकिन 01.05.2007 से परिवार के मुखिया को छोड़कर 18 से 59 वर्ष की आयु के परिवार के अन्य सदस्य इस योजना के लाभार्थी हैं। वर्तमान में 01.03.2018 से यह योजना अटल समूह बीमा योजना में समाहित हो गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदू पत्ता संग्राहक/उनके नामित व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:-
– सामान्य मृत्यु – 3,500/- रुपये – आंशिक विकलांगता – 12,500/- रुपये – दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता – 25,000 रुपये पिछले वर्षों के समूह बीमा योजना का विवरण इस प्रकार है:-
कर्मांक | वर्ष | निपटाए गए बीमा दावों की संख्या | वितरित कुल राशि (करोड़ रुपए में) |
1. | 2010-11 | 6430 | 3.16 |
2. | 2011-12 | 1870 | 1.12 |
3. | 2012-13 | 1602 | 1.06 |
4. | 2013-14 | 2134 | 1.28 |
5. | 2014-15 | 1026 | 0.86 |
6. | 2015-16 | 2240 | 1.27 |
7. | 2016-17 | 2936 | 1.37 |
8. | 2017-18 | 1381 | 0.68 |
9. | 2018-19 | 18 | 0.02 |
3 अटल समूह बीमा योजना
यह योजना वर्ष 2011-12 से शुरू हुई। इस योजना के तहत तेंदू पत्ता संग्राहक के परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 6,500/- रुपए दिए जाते हैं। 01.03.2018 से नामांकित व्यक्ति को 10,000/- रुपए दिए जा रहे हैं।
कर्मांक | वर्ष | निपटाए गए बीमा दावों की संख्या | वितरित कुल राशि (करोड़ रुपए में) |
1. | 2011-12 | 397 | 0.16 |
2. | 2012-13 | 1345 | 0.53 |
3. | 2013-14 | 2052 | 1.12 |
4. | 2014-15 | 1009 | 0.63 |
5. | 2015-16 | 2221 | 1.44 |
6. | 2016-17 | 2866 | 1.86 |
7. | 2017-18 | 1381 | 0.89 |
8. | 2018-19 | 28 | 0.02 |
4. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
भारत सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 जून 2015 से तेंदू पत्ता संग्राहकों और उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए इस संगठन में लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई – योजना 1 – दुर्घटना मृत्यु बीमा के लिए) की मुख्य विशेषताएं हैं
- पात्रता: बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है।
- प्रीमियम: 12 रुपये प्रति वर्ष।
- भुगतान मोड: प्रीमियम सीधे ग्राहक के खाते से बैंक द्वारा ऑटो-डेबिट किया जाएगा। यह एकमात्र उपलब्ध मोड है।
- जोखिम कवरेज: दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए – 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए – 1 लाख रुपये।
- पात्रता: कोई भी व्यक्ति जिसके पास बैंक खाता है और बैंक खाते से आधार नंबर जुड़ा हुआ है, वह योजना में शामिल होने के लिए हर साल 1 जून से पहले बैंक को एक सरल फॉर्म दे सकता है। फॉर्म में नामांकित व्यक्ति का नाम देना होगा।
- जोखिम कवरेज की शर्तें: एक व्यक्ति को हर साल इस योजना का विकल्प चुनना होगा। वह इसे जारी रखने का दीर्घकालिक विकल्प भी चुन सकता है, जिस स्थिति में बैंक द्वारा हर साल उसके खाते से ऑटो-डेबिट किया जाएगा।
- इस योजना को कौन लागू करेगा?: यह योजना सभी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और अन्य सभी बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाएगी जो इस योजना में शामिल होने और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ करने के इच्छुक हैं।
- भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80 सी के तहत कर-मुक्त होगा और आय राशि को धारा 10 (10 डी) के तहत कर-छूट भी मिलेगी। लेकिन अगर बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय 1 लाख रुपये से अधिक है, तो बीमाकर्ता को फॉर्म 15 जी या फॉर्म 15 एच जमा नहीं करने पर कुल आय से 2% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
इस योजना के तहत, 12,30,522 तेंदू पत्ता परिवार के सदस्य कवर किए गए हैं।
5. शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ
पिछले दो वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में 500 या उससे अधिक गड्डी तेंदू पत्ता एकत्र करने वाले तेंदू पत्ता संग्राहक परिवारों के मुखिया के बच्चों के लिए शिक्षा योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- मेधावी छात्र को पुरस्कार
यह योजना शिक्षा सत्र 2011-12 से शुरू की गई है। प्रत्येक प्राथमिक सहकारी समिति में तेंदू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के बच्चों में से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले एक बालक और एक बालिका को निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जा रहे हैं:-
परीक्षा | राशि |
कक्षा आठवीं | Rs. 2000/- |
कक्षा दसवीं | Rs. 2500/- |
कक्षा बारहवीं | Rs 3000/- |
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति
12वीं की परीक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, एमबीए और नर्सिंग आदि को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रत्येक प्राथमिक सहकारी समिति में 12वीं की परीक्षा में अधिकतम अंक लाने वाले एक छात्र को निम्नानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है:-
Year | Amount |
First year | Rs. 10,000/- |
Second year | Rs. 5,000/- |
Third year | Rs. 5,000/- |
Fourth year | Rs. 5,000/- |
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- प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना
यह योजना वर्ष 2012-13 से प्रत्येक प्रतिभाशाली छात्र के लिए शुरू की गई है।
इस योजना के तहत कक्षा 10वीं की परीक्षा और कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले सभी लड़कियों और लड़कों को क्रमशः 15,000/- रुपये और 25,000/- रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं।
NOTE – तेंदुपत्ता से संबधित किसी भी फॉर्म को भरने हेतु तेंदुपत्ता संग्रहक ( जो तेंदुपत्ता करीदी करते हैं ) या प्रबंधक के द्वारा ही फॉर्म डाला जायेगा और किसी भी प्रकार का कोई प्रशन हो तो तेंदुपत्ता संग्रहक या प्रबंधक से बेझिझक प्रशन कर सकते हैं |