रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक रोजगार योजना है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए जरूरी है | और उनके जीवन परिवहन के लिए न्यूनतम आय प्रदान करती है । वर्तमान में इस योजना को लेकर एक बात चली है की रोजगार गारंटी योजना अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है ,Employment Guarantee Scheme is not going to last much longer जिस पर हमारी टीम ने काफी रिसर्च के बाद यह पाया की यह योजना करोंड़ों परिवारों का रोजगार का साधन है |
यदि सरकर इसे बंद करती है तो देश के ग्रामीण इलाकों पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा हालाँकि इस योजना का नाम बार – बार चेंज किया गया है लेकिन इस योजना को बंद करने को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई भी लिखित प्रमाण जारी नहीं किया गया है | रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक के बेरोजगार युवाओं को जो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। 100 दीनों का गारंटी कृत रोजगार दिया जाता है ।
प्रत्येक ग्रामीण युवा रोजगार गारंटी योजना के लिए आवेदन कर सकता है ।
आवेदक के आवेदन करने से लेकर रोजगार गारंटी कार्ड बनने तक का समय अधिकतम 15 दिन का होता है।
रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को एक सप्ताह के अंदर या 15 दिनों में ही मजदूरी के पैसे मिल जाते हैं ।
देश भर के शहरी इलाकों को छोड़कर सभी ग्रामीण इलाकों में यह योजना लागू है ।
रोजगार गारंटी योजना के प्रमुख लाभ क्या है
- आवेदक को आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर ही रोजगार मिल जाता है ।
- यदि हितग्राही का निवास क्षेत्र कार्य क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे से दूर है तो वह अपनी निर्वाह भत्ते का फायदा उठा सकता है जो रोजगार गारंटी के न्यूनतम वेतन के 10% होता है ।
- रोजगार गारंटी की योजना के तहत लोगों को 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाता है या ब्लॉक के अंदर ही रोजगार दिलाया जाता है ।
- रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को एक सप्ताह या 15 दिन के अंदर वेतन मिल जाता है।
- प्रत्येक कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार और जल एवं छांव की व्यवस्था की जाती है ।
रोजगार गारंटी योजना दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी के बढ़ावा के लिए विशेष पहल

- रोजगार गारंटी योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए थोड़े से आसन काम दिए जाते हैं।
- इस योजना में दिव्यांग लोगों को पानी की व्यवस्था करने का , औजार प्रदान करने का, तथा देखरेख का काम दिया जाता है जो उनके करने के लायक हो ।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट रंग का जॉब कार्ड दिया जाता है ।
- इसी प्रकार सरकार ने गांव में निवास करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर रोजगार प्रदान किया ।
वरिष्ठ नागरिकों को लेकर कुछ विशेष प्रावधान
गांव में निवास करने वाले बुजुर्गों को रोजगार गारंटी योजना के तहत एक ग्रुप बनाकर कुछ आसान काम दे दिया जाता है जो उनके करने के लायक हो इस प्रकार सरकार ने बुजुर्गों का भी ख्याल रखा है ।
आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान
वह व्यक्ति जो अस्थाई रूप से किसी और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है तो उसके लिए कुछ अलग रंग का जॉब कार्ड बनाया जाता है ।
जब वह पुन अपनी प्रारंभिक स्थान में वापस चला जाता है तब उसके जॉब कार्ड को रिन्यू किया जाता है ।
रोजगार गारंटी योजना के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए वही व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए ।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
रोजगार गारंटी योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- आवेदक का फोटो
- आवेदक के घर के समस्त नरेगा जॉब कार्ड आवेदकों के नाम आयु एवं लिंग ।
- ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड पहचान प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी की आवश्यकता हो सकती है ।
- आवेदन एससी एसटी या इंदिरा आवास योजना का लाभार्थी है या नहीं इसका विवरण
- नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।
आवेदन करने की प्रक्रिया
रोजगार गारंटी योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन किया जाता है
- पंजीकरण के लिए आवेदन सादे कागज पर स्थानीय ग्राम पंचायत को दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक के समक्ष उपस्थित हो सकता है और पंजीकरण के लिए मौखिक अनुरोध कर सकता है, और इस मामले में आवश्यक विवरण ग्राम रोजगार सहायक या पंचायत सचिव द्वारा नोट किए जाएंगे |
- पंजीकरण के लिए आवेदन में परिवार के उन वयस्क सदस्यों के नाम होने चाहिए जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। आवेदन में उम्र, लिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्थिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) संख्या, आधार संख्या, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) की स्थिति और बैंक/डाकघर खाता संख्या (यदि कोई खाता हो) जैसे विवरण मौजूद होने चाहिए।
स्टेप 2:ग्राम पंचायत (जी.पी.) निम्नलिखित विवरणों का सत्यापन करेगी:
- क्या परिवार वास्तव में एक इकाई है जैसा कि आवेदन में कहा गया है।
- क्या आवेदक परिवार संबंधित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी है।
- क्या आवेदक परिवार के वयस्क सदस्य हैं।
- सत्यापन की प्रक्रिया यथाशीघ्र या ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक पखवाड़े के भीतर किसी भी स्थिति में पूरी की जाएगी।
स्टेप 3:सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले परिवार के सभी विवरण पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक (जी.आर.एस.) या राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा एम.आई.एस. (नरेगा सॉफ्ट) में दर्ज किए जाएंगे।
स्टेप 4:यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो ग्राम पंचायत, आवेदन के एक पखवाड़े के भीतर, परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड को आवेदक परिवार के सदस्यों में से किसी एक को ग्राम पंचायत के कुछ अन्य निवासियों की उपस्थिति में सौंपा जाना चाहिए। जॉब कार्ड का प्रारूप योजना दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-5 में दिया गया है।
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