E-Thela Assistance Scheme 2024
ई-ठेला सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रोत्साहन के लिए 19 जून 2017 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के अगुवाई में की।
इस योजना का उद्देश्य ऐसे बेरोजगार असंगठित युवा जो किसी कारणवश अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनमें स्किल डेवलप नहीं हो पाया उनके लिए एक अच्छा मौका के तौर पर यह योजना तैयार की गई है । इस योजना की वजह से कई युवाओं को अपने खुद का रोजगार मिला |
लाभ
- पंजीकृत असंगठित श्रमिक व्यक्तियों को योजना क्रियान्वयन के लिए 10000 का खर्च वहन करना होगा |
- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 30000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जायेगा |
- शेष राशि रिक्शा आटो चालक को बैंक लोन के रूप में दी जाएगी जिसे लाभार्थी को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर तथा बैक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर चुकाना होगा |
- बोर्ड अपना अंशदान लाभार्थी के खाते में तभी स्थानांतरित करेगा जब लोन से सम्बंधित सभी दस्तावेज बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जायेंगे |
पात्रता
- हाथ से ठेला चलाने वाले मजदूर श्रमिक जो असंगठित श्रम विभाग में पंजीकृत हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- पंजीकृत श्रमिकों की आयु 18 से 50 वर्ष होना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जो 90 दिन पूर्व श्रम विभाग से असंगठित पंजीयन द्वारा पंजीकृत वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- वाणिज्य वाहन चालकों के पास आरटीओ द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है।
- कोई भी व्यक्ति इस योजना का केवल एक ही बार फायदा ले सकता है ।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही इसका लाभ मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य किसी योजना से इस प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहे हैं वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड का स्कैन प्रति
- राशन कार्ड का स्कैन प्रति
- व्यक्ति का स्थायी निवास प्रमाण पत्र का स्कैन प्रति
- ई- ठेला प्राप्ति का स्कैन प्रति
- बैंक पासबुक का स्कैन प्रति
आवेदन कैसे करें पूरी प्रक्रिया अपंजीकृत श्रमिकों के लिए
- सभी आवेदकों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले श्रम विभाग के ऑफिशल साइट पर जाना होगा नीचे लिंक दिया गया है।
- सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि होम पेज पर आपको असंगठित कर्मकार पर जाकर आवेदन करना है।
- तीसरी स्टेप में आपको निम्नलिखित ऑब्जेक्टिव कंटेंट में से सेलेक्ट करना है
- समूह का नाम चुने : असंगठित कर्मकार मंडल।
- सेवा का चयन करें : का असंगठित श्रमिक पंजीकरण।
- आप क्या करना चाहते हैं: आवेदन ।
- इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें।
- छत्तीसगढ़ राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मापदंड की जांच करें और अगला पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन फॉर्म में अपना पूरा इनफार्मेशन भरकर सबमिट पर क्लिक कर दें।
पहले से पंजीकृत व्यक्ति इस प्रकार कर सकते हैं आवेदन
- सभी हितग्राहियों को जो आवेदन करना चाहते हैं श्रम विभाग के ऑफिशल साइट के होम पेज में जाना होगा नीचे लिंक दिया हुआ है होम पेज में आपको आवेदन करें पर क्लिक करना होगा वहां से आप असंगठित कर्मकार सामाजिक मंडल को चुनें।
- आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा वहां से आपको निम्नलिखित चीज सेलेक्ट करनी है
- समूह का नाम: असंगठित कर्मकार मंडल।
- सेवा का चयन करें में आपको योजना चुनना होगा।
- आप क्या करना चाहते हैं पर आपको आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा।
- यहां आपको अपने जिले का नाम चुना है और अपना पंजीकरण क्रमांक दर्ज करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें।
- यहां पर आप योजना का नाम चुने उसके बाद अपना पूरा इनफार्मेशन भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें इसके बाद आप अपने अप्लाई किए हुए रिसीव का प्रिंटआउट निकाल लें।
E-Thela Assistance Scheme 2024
नोट – आप अपने नजदीकी च्वाइस सेंटर में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं |
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