छत्तीसगढ़ बेरोजगार युवाओं के स्टार्टअप के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी लोन के रूप में 25 लाख तक की राशि ।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ( cm youth self employment scheme ) के तहत मिलेगी राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि । यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है यह एक ऐसी योजना है जो बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने उभर कर सामने आया है |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ( cm youth self employment scheme ) एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को उनके स्वयं के रोजगार या बिजनेस के लिए बैंकों द्वारा एकदम न्यूनतम ब्याज में लोन प्रदान किया जाता है |
और साथ ही साथ उन्हें कुछ सब्सिडी भी दी जाती है |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (cm youth self employment scheme ) के क्या-क्या टर्म एवं कंडीशन हैं आपको नीचे पीडीएफ में देखने को मिलेगा ।
योजना की पूरी जानकारी आपको देने से पहले यह अवगत करा दें की जब भी आप ऐसे किसी योजना के बारे में सुनते हैं तो ऑफिशियल पीडीएफ को एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ें और आवश्यक नियम और शर्तों का पालन करते हुए योजना का लाभ उठाएं।
Benefits of cm youth self employment scheme
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभ
बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से लोन
इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को निर्माण सेवा एवं कोई नया स्टार्टअप करने के लिए बैंकों द्वारा या वित्तीय संस्थान द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाता है |
जिसकी सीमा निम्न अनुसार है –
- विनिर्माण उद्यम – परियोजना लागत 25 लाख रुपए तक ।
- सेवा – उद्योग के लिए 10 लख रुपए तक का लोन युवाओं को दिया जाएगा।
- व्यवसाय के लिए 2 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा।

मिनीमाता महतारी जतन योजना पहले 2 बच्चों के जन्म पर मिलेगा 20,000 रूपए
स्टूडेंट को मिलेगा 50000 रूपये तक का छात्रवृत्ति
18 से 21 वर्ष के बिच की लडकियों को मिलेगा 20000 रुपये
Who can apply for cm youth self employment scheme
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकते है
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (cm youth self employment scheme) के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी कैंडिडेट में निम्नलिखित पात्रता होना चाहिए
- उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- यदि आयु की बात करें तो आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।
- एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कर सकता है ।
- आवेदक किसी भी सरकारी संस्था या बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए ।
- जिन व्यक्तियों ने केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार से लोन लिए हैं वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते ।
How to apply for cm youth self employment scheme
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदक विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और यह निःशुल्क है।
- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
- प्राप्त सभी आवेदनों का पंजीयन किया जाएगा।
- आवेदक को अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा 15 दिवस का समय दिया जाएगा।
- निर्धारित समय में आवेदन पूर्ण न करने पर आवेदन वापस कर दिया जाएगा।
- प्रस्तावित गतिविधि की परियोजना प्रोफ़ाइल (संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट) भी आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।
- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्राप्त आवेदनों को टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- टास्कफोर्स समिति आवेदक की योग्यता, अनुभव, तकनीकी क्षमता, कौशल परियोजना की व्यवहार्यता आदि के आधार पर इंटरव्यू के बाद स्वीकृति प्रदान करेगी।
- स्वीकृत प्रकरणों को ऋण स्वीकृति के लिए संबंधित बैंकों को भेजा जाएगा।
- बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा मामलों का समाधान 30 दिनों की समयावधि के भीतर किया जाएगा तथा आवेदक को इसकी सूचना दी जाएगी।
- योजनांतर्गत स्थापित उद्यमों का निरीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।
नोट किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फ्रोड से बांचे नियम और शर्तों के ऑफिशियल pdf को जरुर पढ़ें |
महत्वपूर्ण लिंक
download pdf | click now |
instagram page | follow now |
telegram chainal | join now |