छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों खास तौर से विधवा महिलाओं को अपने उज्जवल भविष्य या यूं कहें कि एक सहारा प्रदान करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम छत्तीसगढ़ पेंशन योजना है इसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को तथा वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है उनको सहयोग राशि के तौर पर प्रत्येक महीने ₹500 प्रदान करने की मुहिम चलाई जा रही है । इस योजना कि वजह से ऐसी महिला जिनके पति का देहांत हो गया है उन्हें भी जबाने के साथ कदम से कदम मिलाकर जीने का सहारा मिल गया है । इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की लाखों विधवा एवं बुजुर्गों को प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। अगर आपके आसपास भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो इस योजना के लिए योग्य हैं उन्हें इस सूचना को अवश्य पहुंचाएं और उनकी मदद करें। मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018-19 में लाई गई तथा इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं एवं 2011 की जनगणना में शामिल है उन्हीं को यह लाभ मिल सकता है।
मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लाभ
इसके लाभ की बात करें तो जैसा की ऊपर बताया गया है कि इसके अंतर्गत 18 वर्ष से ऊपर की विधवा तथा 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ व्यक्ति को प्रत्येक ₹500 देने का प्रावधान।
नोट –
प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्यमंत्री पेंशन योजना की पात्रता
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना की पात्रता निम्नलिखित है –
- व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- वरिष्ठ व्यक्ति का उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
- विधवा महिला का उम्र 18 से अधिक होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में हितग्राही का नाम 2011 की जनगणना में शामिल होना अनिवार्य है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राही का नाम 2011 की जाति जनगणना में संलग्न होना अनिवार्य है।
- हितग्राही को किसी अन्य राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के किसी भी अन्य योजना से प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं होना चाहिए ।
मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु के प्रमाण के लिए कोई भी डाकुमेंट
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आवश्यकता अनुसार कोई अन्य दस्तावेज
मुख्यमंत्री पेंशन योजना में कैसे आवेदन करें
आवेदन करने की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने की प्रक्रिया थोड़ी इस प्रकार है ।
- चरण 1: पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला आवेदक ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।आवेदन फार्म, जो निःशुल्क उपलब्ध है।
- चरण 2: आवेदन पत्र भरें और इसे ग्राम पंचायत में जमा करें। आपको ग्राम पंचायत से एक पावती रसीद मिलेगी।
- चरण 3: ग्राम पंचायत आवेदन की समीक्षा करेगी और उसकी अनुशंसा करेगी, तथा फिर उसे 7 दिनों के भीतर जिला पंचायत को भेज देगी।
शहरी क्षेत्र में आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार की है जिन्हें आपको समझाने के लिए हम चरणबद्ध रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं
- चरण 1: पात्र आवेदकों को आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या पंचायत राज संस्थान के कार्यालय में जाना चाहिए।आवेदन फार्म, जो निःशुल्क उपलब्ध है।
- चरण 2: आवेदन पत्र भरें और इसे संबंधित कार्यालय में जमा करें। आपको कार्यालय से एक पावती रसीद प्राप्त होगी।
- नोट 1: आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार संबंधित नगरीय निकाय/जिला पंचायत को होगा।
- नोट 2: यदि मुद्रित आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप अपना आवेदन सादे कागज प्रस्तुत कर सकते पर हैं।
नोट 3: यदि हितग्राही राज्य के भीतर अपना क्षेत्र बदलते हैं, तो उन्हें नए स्थान पर पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु पेंशन प्रकरण को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें स्वीकृत करने वाली जिला पंचायत/नगरीय निकाय को उचित कारण सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उनके आवेदन पर पेंशन प्रकरण स्थानांतरित किया जा सकेगा। हितग्राही को स्थानांतरित करना दोनों क्षेत्र निकायों का तथा उसे मान्य करना दूसरे निकाय का बाध्यकारी उत्तरदायित्व होगा।