Chief Minister Construction Workers Longevity Assistance Scheme
छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा चलाई जा रही यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। राज्य सरकार की इस स्कीम ने मजदूरों पर एक बड़ा उपकार किया है | ऐसे मजदूर जिनको काम करते वक्त किसी दुर्घटना वस चोट लग जाये या जो किसी गंभीर बिमारी से जूझ रहे हों उनके इलाज के लिए यह एक बेहतर स्कीम साबित हुआ है। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा के लिए कितनी सहयोग राशि मिलेगी, किन-किन लोगों को मिलेगी। तथा इस योजना का लाभ कैसे उठाना है| इन सारी चीजों के बारे में आगे इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे इसलिए इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़ें।
दीर्घायु सहायता योजना का प्रावधान
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत किसी पंजीकृत मजदूर को चोट लगती है या श्रमिक किसी दुसरे प्रकार की गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो तो उसके इलाज के लिए अधिकतम राशि ₹2,00,000 तक देय होगी । इस योजना में अलग-अलग समस्या के लिए अलग-अलग राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें अगर श्रमिक को आंखों की समस्या है तो चश्मा हेतू ₹1000, कृत्रिम दांत हेतु ₹5000 एवं श्रवण बाधित यंत्र रहे तो ₹6000 /- एकमुश्त राशि मिलेगा । इस योजना के तहत अगर मजदूर किसी अस्पताल में 15 दिन से अधिक एडमिट रहता है तो वर्तमान समय की मजदूरी दर के हिसाब से उसे उसकी मजदूरी दी जाएगी। गंभीर बीमारियों जैसे हृदय की सहेली क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, पैर के टूटने की सहेली क्रिया, रीड की हड्डी की सहेली क्रिया, कैंसर का इलाज, लकवा ग्रसित जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर श्रमिक को इलाज हेतु 2,00,000 रुपए तक दिए जाएंगे।
पात्रता
- इस योजना का लाभ ऐसे मजदूर उठा पाएंगे जो पिछले तीन वर्षों से छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।
- ऐसे निर्माण श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ही लाभ दिया जाएगा परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य को नहीं ।
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना जीवन ज्योति योजना या आयुष्मान भारत योजना से बिल्कुल अलग है । यह श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के हित के लिए चलाई जा रही स्कीम। बीमारी की पुष्टि होने पर ही इस योजना के तहत सहयोग राशि प्रदान की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- हितग्राही निर्माण श्रमिक का जीवित पंजीयन कार्ड।
- आधार कार्ड ।
- बैंक पासबुक ।
- अस्पताल के द्वारा इशू किया गया वह तमाम दस्तावेज जिसके माध्यम से दवाई चिकित्सा कराए जाने की पुष्टि की गई हो।
- दुर्घटना में चिकित्सा की दशा में FIR की रिपोर्ट की प्रति तथा दुर्घटना में ग्रस्त अंग के संबंध में संबंधित अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- दृष्टि, श्रवण यंत्र जिसके लिए इलाज कराया जा रहा है कि संबंध में संबंधित रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- गंभीर बीमारी जिसके लिए इलाज कराया जा रहा है के संबंध में शासकीय चिकित्सा/सिविल सर्जन/संबंधित रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- वेतन छातीपूर्ति की राशि प्रदान किए जाने के संबंध में श्रमिक के 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की पुष्टि के संबंध में डॉक्टर या अस्पताल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
Chief Minister Construction Workers Longevity Assistance Scheme
नोट:- योजना के लिए अप्लाई करते समय मूल दस्तावेज ही स्कैन करें। आवेदन कैसे करें यह योजना छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा आयोजित कि गयी योजना है इसलिए आप चॉइस सेंटर के माध्यम से ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।