मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना

Chief Minister Construction Workers Housing Assistance Scheme

 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पारित की गई एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिको को अपने स्वयं के घर बनाने या घर खरीदे जाने के लोन पर 50,000 तक का सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है । इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले ऐसे श्रमिक आते हैं, जिनके पास स्वयं का जमीन है पर मकान नहीं है। अगर आप भी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। यह योजना छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है।

 उद्देश्य

 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे निर्माण श्रमिक जिनके नाम पर स्वयं का मकान नहीं है, एवं छत्तीसगढ़ निवासी हैं| खुद का मकान खरीदे जाने पर या बनवाए जाने के ऋण के ब्याज पर 50,000 तक का सब्सिडी दिलाना है। इस योजना का लक्ष्य गरीब से गरीब परिवार को भी स्वयं का मकान दिलाना है।

पात्रता

  • हितग्राही कम से कम 3 वर्षों से लगातार श्रम विभाग में पंजीकृत हो।
  •  हितग्राही श्रमिक या परिवार के सदस्यों के नाम पर छत्तीसगढ़ में कोई मौजूदा निवास न हो।
  •  प्रत्येक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को सब्सिडी मिल सकती है।
  • अधिकतम भूमि क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में 500 वर्ग फुट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 वर्ग फुट की जमीन वाले निर्माण श्रमिक ही इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे।
  •  सरकारी पट्टे पर भी दी गई भूमि पर आवास निर्माण की अनुमति है।
  •  जिस जमीन में आवास का निर्माण होता है वह जमीन किसी विवाद में न फसा हो।
  • यदि श्रमिक के पास जमीन है या वह नया घर खरीद रहा है तो उसे संबंधित छत्तीसगढ़ सरकार के विभाग से भूमि डायवर्सन /निर्माण परमिट लेना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

  • पंजीकृत श्रमिक का 3 साल जीवित श्रम पंजीयन (छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्राप्त हितग्राही का परिचय पत्र) का स्कैन प्रति।
  • वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास लोन स्वीकृति पत्र का स्कैन प्रति।
  •  लोन प्रदाता वित्तीय संस्थान/बैंक से ब्याज करना पत्रक।
  •  भूमि स्वामित्व दस्तावेजों जैसे खसरा नक्शा b1 या सरकारी पट्टे की मूल स्कैन प्रति।
  •  मोबाइल नंबर से जुड़ी आधार कार्ड की मूल स्कैन प्रति।
  • लाभार्थी द्वारा स्व- घोषणा पत्र की मूल्य स्कैन प्रति।

नोट:- दस्तावेज अपलोड करते समय अपने दस्तावेजों का मूल प्रति ही स्कैन करें।

 आवेदन कैसे करें

Chief Minister Construction Workers Housing Assistance Scheme

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छत्तीसगढ़ “भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” द्वारा आयोजित योजना है, इसलिए ऐसे ऑनलाइन सेंटर, जिनके पास सीएससी आईडी मौजूद हो, उन्हीं के द्वारा इस योजना के लिए आवेदन कराया जा सकता है। आप अपने नजदीकी चॉइस सेंटर में जाकर इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

 नोट:- आवेदन करते समय अपनी सारी इनफार्मेशन ध्यानपूर्वक भरे तथा एक बार जरूर चेक कर ले।

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