Chhattisgarh Noni Empowerment Assistance Scheme 2024
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पारीत योजना मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कन्याओं के ऊज्वाल भविष्य के लिए 18 से 21 वर्ष की कन्याओं को 20,000 रूपये राशि एकमुश्त देय होगा |
मुख्य मंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत यदि आपके घर में कोई 18 से 21 वर्ष की कन्या है, और उसका विवाह नहीं हुआ है, तथा कन्या के माँ या पिताजी में से किसी का नाम छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में एक वर्ष पूर्व पंजीकृत है तो राज्य सरकार द्वारा श्रमिक की पुत्री को 20,000 रुपये राशि एकमुश्त देय होगा |
जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अब छत्तीसगढ़ के बेटियों को मजबूत बनाने के लिए एक मुहीम चलाई है जिसमे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से अविवाहित कन्याओं को 20,000 रुपये दिया जायेगा | जब इस योजना को संचालित किया गया था तो इसमें कुछ ऐसे नियम और शर्ते भी थी, जिनकी वजह से काफी लड़कियां इस योजना से वंचित रह जाती थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन के पश्चात् छत्तीसगढ़ के अधिकांश कन्याएं इस योजना का लाभ उठा रहीं हैं |
योजना की पात्रता
- लड़की के पिता या माँ अथवा दोना, कम से कम एक वर्ष की अवधी से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो |
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री जिसके लिए आवेदन किया जा रहा हो वह श्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी मंडल में पंजीकृत न हो |
- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक के केवल दो पुत्रियों को ही प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा |
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तथा अधिकतम 21 वर्ष होनी चाहिए |
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10 वीं कक्षा पास कर गयी हो|
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक के नाम पर एक्टिव बैंक खाता होना चाहिए |
- आवेदन की तिथि से एक वर्ष पूर्व की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो |
- प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु हितग्राही के निर्माण श्रमिक होने के सत्यापन तथा आवेदक द्वारा आवेदन में दी गयी जानकारी के सम्बन्ध में स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य होगा |
- जिन लड़कियों के लिए हितग्राहियों को पूर्व में मंडल अंतर्गत संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना / राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त हो चूका है, वह इस योजना हेतु पत्र नहीं होंगे |
- यह योजना केवल लड़कियों के लिए ही है |
योजना के लिए आवेदन करने का प्रोसेस
- योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है |
- आवेदक किसी भी च्वाइस सेंटर अथवा अपने क्षेत्र के श्रम कार्यालय में भी जाकर अप्लाई कर सकते है |
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि – आवेदन पत्र हितग्राही द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधी पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहित पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 21 वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत की जावेगी |
योजना के अंतर्गत ऑनलाइन करते समय लगने वाले प्रमुख दस्तावेज
- हितग्राही का एक्टिव श्रमिक का पंजीयन परिचय पत्र |
- हितग्राही की पुत्री के आधार कार्ड की स्कैन प्रति |
- हितग्राही के पुत्री की एक्टिव बैंक पासबुक का स्कैन प्रति |
- 10 वीं कक्षा के result का स्कैन प्रति |
- हितग्राही के पुत्री के कक्षा 10 वीं पास करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय /निजी स्कूल द्वारा जारी की गयी हो की स्कैन प्रति |
- नियोजन प्रमाण पत्र एवं स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति |
विशेष :- सक्षम अधिकारी /कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे |
नोट :- आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज की स्कैन प्रति ही ऑनलाइन अपलोड करें
- सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ सत्यापन की रिपोर्ट /प्रतिवेदन की मूल प्रति ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है |
स्विक्रितिकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जाँच के लिए भी लाना पड़ेगा |
महत्वपूर्ण लिंक्स
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