Construction worker death and disability assistance scheme
2020 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना शुरूवात की, इस योजना से निर्माण श्रमिक की मृत्यु या विकलांगता के बाद परिवार को वित्तीय लाभ मिल सकेगा
योजना का लाभ
परिस्थिति | वित्तीय सहायता |
सामान्य मृत्यु पर | 1,00,000/- |
कार्य स्थल पर मृत्यु | 5,00,000/- |
कार्य स्थल पर स्थायी विकलांगता | 2,50,000/- |
पात्रता
- 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु की निर्माण श्रमिक पात्र होंगे |
- निर्माण श्रमिक को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक पात्र श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्तो का विनियम अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए |
- आत्महत्या या नशीली दवाओं, पदार्थों के सेवन या किसी अपराध के कारण हुई मृत्यु या कानून का उल्लंघन करने के इरादे से की गई शारीरिक हिंसा से हुई मृत्यु और दंगों के कारण हुई मृत्यु पर सहायता राशि प्रदान नहीं की गई।
- योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर दिया जाएगा, परिवार के सदस्य की मृत्यु पर नहीं।
- बोर्ड द्वारा संचालित सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों हेतु वित्तीय सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए पृथक से योजना संचालित है।
आवेदन की प्रक्रिया
निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी च्वाइस सेंटर में जाना होगा आवेदन करने के लिए CSC I’D की जरुरत होगी जो केवल च्वाइस सेंटर वालो के पास ही मौजूद होता है
आवेदन के लिए दस्तावेज
1. पंजीयन प्रमाणपत्र,
2. आधार कार्ड,
3. बैंक पासबुक,
4. नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड,
5. निवास प्रमाण पत्र,
6. मोबाइल नंबर,
7. मृत्यु प्रमाण पत्र और
8. स्थायी विकलांगता की स्थिति में, डॉक्टर द्वारा स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
Construction worker death and disability assistance scheme