Chief Minister Noni Babu Meritorious Education Assistance Scheme
अगर आप 10 वीं या 12 वीं कक्षा में हैं और पढ़ाई के मामले में बहुत मेहनती हैं तो यह स्कीम आपके लिए ही है क्योकि जो प्रतिभावान छात्र /छात्रा हैं यह योजन उनके उज्वल भविष्य के लिए ही बनाया गया है | मुक्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के बोर्ड एग्जाम 10 वीं या 12 वीं में टॉप 10 में आने पर 100000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा | यदि आपके अभिभावक का श्रम पंजीयन तीन वर्ष पुराना है | इतना पड़ने के बाद आपके के मान में यह सवाल जरुर उठा होगा आखिर इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है ? क्या सभी उन छात्र / छात्राओ को जो टॉप 10 में आयेंगे 100000 रुपये मिलेंगे तो ऐसा नहीं है इसके लिए कुछ नियम एवं शर्तें भी निर्धारित किये गए हैं इन्सभी नियम / शर्तों को जानने के लिए आर्टिकल को पूरा जरुर पढ़ें | अगर आपके मन में यह प्रश्न उठता है की क्या यह योजना केवल टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ही है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है | इस योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वालों के लिए भी कुछ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है ,वह आपको आगे बताया जायेगा
योजना का प्रावधान /देय हित लाभ एवं पात्रता
- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आवोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि 100000 रूपये निर्धारित किया गया है | जो प्रदेश स्तरीय परीक्षा में केवल मेरिट में प्रथम दस में आने में आने वाले छात्र छात्राओं को देय होगा एवं मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीयन हो | इस योजना में 2023 में एक और संशोधन किया गया है जिसके अनुसार अतिरिक्त राशि 100000 रुपये दो पहिया वाहन क्रय किये जाने हेतु दी जायगी |
- इसके अलावा दसवीं एवं बारहवीं में जिन विद्यार्थियों का 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक आया तो 5000 से 5500 तक की राशि देय होगी |(मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है |)
- सभी स्नातक छात्रों के लिए 7000 तथा छात्राओं के लिए 7500 देय होगा |
- वहीँ अगर स्नातकोतर छात्र 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाता है तो 10000 तथा छात्रा को 10500 रुपये तक की राशि मिलेगी |
- सभी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रोफेसनल शिक्षा में 75 प्रतिशत अंक लाने पर छात्रों को 12000 तथा छात्राओं को 12500 प्रदान किये जायेंगे |
- इंजीनियरिंग चिकित्सा कानून नर्सिंग फार्मेसी पालीटेक्निक और IIT सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोतर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए सम्पूर्ण शैक्षणिक शुल्क का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा |
- विदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए प्रति शैक्षणिक सत्र में 500000 रूपये प्रदान किये जायेंगे |
योजना के नियम एवं शर्तें
- छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के केवल दो बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं |
- इस योजना का लाभ प्रति शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार ही मिलेगा |
- बोर्ड के पास 90 दिन पहले पंजीकरण करना होगा |
- विदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रम करना ( विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक सहायता सम्बंधित देश की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर है )
आवेदन की प्रक्रिया
- इस योजना के लिए अपने नजदीकी च्वाइस सेंटर अथवा सम्बंधित क्षेत्राधिकारी के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा |
- पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा|
- योजना के आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा |
- योजना के तहत ऑनलाइन करते समय स्वयं का मोबाइल नम्बर तथा बैंक खाता संलग्न करना अति आवश्यक है |
- आधार कार्ड नंबर देने की सहमती नियमानुसार देय होगा |
- विगत वर्ष की अंकसूची की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है |
- वर्तमान सत्र में अध्ययनस्त होने का प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है |
- कक्षा दसवीं या बारहवीं के टॉप टेन में आने का माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रमाणपत्र (जहाँ लागू हो) संलग्न करना आवश्यक है |
Chief Minister Noni Babu Meritorious Education Assistance Scheme